सहकारी समितियों के भंग को लेकर खीचतान,,

छ ग ब्यूरो चीफ पी बेनेट

रायपुर:-1,मंत्री मोहम्मद अकबर:- सहकारी समितियों को    पुनर्गठन वैधानिक

अकबर ने विपक्ष द्वारा सहकारी समितियों के अवैधानिक पुनर्गठन को खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि किसी को ऐसा लगता है तो उनके पास न्यायालय जाने का विकल्प है नगर योजना के तहत हर ब्लाक में समितियों की अलग-अलग संख्या में एकरूपता लाने को कोशिश है ग्रामीणों को अपनी समितियां सुविधा के मुताबिक चयन करना है मामले में आपत्ति के प्रावधान है

2,अशोक बजाज:- सहकारी समितियां भंग करना कानूनन गलत
भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक और अपेक्षा बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने प्रदेश की 1333 सहकारी समितियों को  भंग करने पर आपत्ति दर्ज कराई है ,उन्होंने कहा कि निर्वाचित बोर्ड भंग करने का अधिकार सहकारिता विभाग को नहीं है. श्री बजाज ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि “सहकारिता विभाग ने पुनर्गठन स्कीम और पुनर गठित समितियों की सूची एक एक साथ जारी की है. उन्होंने कहा कि बिना स्कीम के पुनर्गठन कर लिया और इस क्रीम के साथ जारी किया गया कायदे से पहले स्कीम तैयार किया जाना था फिर पुनर्गठन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 16ग में राज्य सरकार को लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की शक्ति प्रदान की गई है. जो सूची जारी की गई उसमें लोकहितत नहीं होता है. वह गठन के पूर्व सहकारी सहकारी समिति के सदस्यों से कोई रायसुमारी नहीं की गई ।आपत्ति की मियाद खत्म होने के पूर्व पूर्ण गठन को अंतिम मानकर समितियों के संचालक मंडल को भंग कर अधिकृत अधिकारी नियुक्ति किए जा रहे हैं श्री बजाज ने यह भी कहा कि धारा 16 ग, में निर्वाचित बोर्ड को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है।

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