जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.) समाचार फोटोयुक्त निर्वाचक नामवलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम जारी एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरा करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुडवा सकते है मुंगेली 14 अगस्त 2020// भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरा करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुडवा सकते है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सभी तहसील के तहसीलदार को पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 नवम्बर 2020 को किया जाएगा। दावा-आपत्ति के लिए 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक की तिथि निर्धारित की गई है। दावा-आपत्ति के लिए निर्धारित तिथि 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर के बीच पड़ने वाले शनिवार और रविवार को फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए 5 जनवरी 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। नामावलियों की शुद्धता की जांच एवं पूरक सूची की तैयारी हेतु 14 जनवरी 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इसके पूर्व मतदाता केंद्रो का पुनर्गठन, एक समान नाम वाले डबल एंट्री (डी.एस.ई.एस.) एवं (ई.पी.आई.सी.) को नामावली से हटाने हेतु (फार्म-7 भरने), लाॅजिकल एरर सुधार, रिपिट एपिक को हटाने, ईआरओ नेट में पेंडिग सभी फार्म का निराकृत करने, नये मतदाता एवं छुटे मतदाताओ का एपिक तैयार कर वितरण करने, एक ही परिवार के समस्त सदस्यों को उसी अनुभाग के अंतर्गत आबंटित मकान नंबर में दर्ज करने, मतदाता सूची में सभी मतदाताओं के मकान क्रमांक को अपडेट करने, समस्त मतदान केन्द्रो के अक्षाश और देशाश latitude and longitude को अपडेट रखने और प्रत्येक मतदान केन्द्रो के लिए गूगल मैप अपडेट रखे जाने का कार्य भी करने के लिए कहा गया है। जारी निर्देश में उन्होने उक्त सभी कार्य ईआरओ नेट के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2020 तक पूर्ण करने के लिए कहा है। ताकि मतदान केंद्रो के युक्तियुक्तकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होने इस कार्य हेतु बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) की सूची एवं सुपरवाइजर की सूची अद्यतन कर सात दिवस के भीतर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। क्रमांक//लहरे//

छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7399105897)

फोटोयुक्त निर्वाचक नामवलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम जारी

एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरा करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुडवा सकते है

मुंगेली 14 अगस्त 2020// भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरा करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुडवा सकते है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सभी तहसील के तहसीलदार को पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 नवम्बर 2020 को किया जाएगा। दावा-आपत्ति के लिए 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक की तिथि निर्धारित की गई है। दावा-आपत्ति के लिए निर्धारित तिथि 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर के बीच पड़ने वाले शनिवार और रविवार को फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए 5 जनवरी 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। नामावलियों की शुद्धता की जांच एवं पूरक सूची की तैयारी हेतु 14 जनवरी 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इसके पूर्व मतदाता केंद्रो का पुनर्गठन, एक समान नाम वाले डबल एंट्री (डी.एस.ई.एस.) एवं (ई.पी.आई.सी.) को नामावली से हटाने हेतु (फार्म-7 भरने), लाॅजिकल एरर सुधार, रिपिट एपिक को हटाने, ईआरओ नेट में पेंडिग सभी फार्म का निराकृत करने, नये मतदाता एवं छुटे मतदाताओ का एपिक तैयार कर वितरण करने, एक ही परिवार के समस्त सदस्यों को उसी अनुभाग के अंतर्गत आबंटित मकान नंबर में दर्ज करने, मतदाता सूची में सभी मतदाताओं के मकान क्रमांक को अपडेट करने, समस्त मतदान केन्द्रो के अक्षाश और देशाश latitude and longitude को अपडेट रखने और प्रत्येक मतदान केन्द्रो के लिए गूगल मैप अपडेट रखे जाने का कार्य भी करने के लिए कहा गया है। जारी निर्देश में उन्होने उक्त सभी कार्य ईआरओ नेट के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2020 तक पूर्ण करने के लिए कहा है। ताकि मतदान केंद्रो के युक्तियुक्तकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होने इस कार्य हेतु बूथ लेबल आफिसर (बीएलओ) की सूची एवं सुपरवाइजर की सूची अद्यतन कर सात दिवस के भीतर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

 

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