( delhi news) अब उम्मीदवार को छपवा ना होगा अपराधिक रिकॉर्ड का विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के अपराधिक रिकॉर्ड को पूरी जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने का आदेश दिया है5 जजों की संविधान पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा लोकतंत्र में मतदाता को सब कुछ जानने का हक है उसे बहरे या गूंगे की तरह नहीं रखा जा सकता इस पर लगाम लगाने का एक तरीका है लोगों तक उम्मीदवारों का पूरा विवरणपहुंचाना कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल अपने के अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाले पार्टी और उम्मीदवार कम से कम 3 बार स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में अपराधिक रिकॉर्ड का विवरण प्रकाशित करें
98 सांसद दागी
1518 नेताओं पर केस दर्ज है जिसमें 98 सांसद है नेता पर 35 पर बलात्कार हत्या और अपहरण के आरोप है महाराष्ट्र के 65 बिहार के 65 पश्चिम बंगाल के 52 नेताओं पर केस दर्ज है
कोर्ट ने आदेश में यह कहा
भ्रष्टाचार राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र कीनीव को खोखला कर रहा है इस महामारी से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का पूरा अधिकार है पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग को एक फार्म भर कर देना होगा जिसमें उनका अपराधिक रिकॉर्ड और अपराधिक इतिहास बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज होगा उम्मीदवार अपने अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में राजनीतिक दलों को पूरी सूचना दें कितने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने में दलों के संबंध में सभी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें सभी राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों के रिकॉर्ड प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गहन प्रचार किया जाना चाहिए