छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(73891058917)
नर्सिग होम एक्ट के अंतर्गत जिले में आवेदित स्वास्थ्य, संस्थाओं, नर्सिग होम, पैथोलैब तथा क्लिनिक का टीम द्वारा किया गया निरीक्षण
मुंगेली 10 फरवरी 2021// छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं के तहत कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली पर्यवेक्षी प्राधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट के निर्देशानुसार जिला नोडल अधिकारी, डॉ0 सुदेश रात्रे, डॉ. के. एस. कंवर तथा नर्सिग होम एक्ट के सदस्य डॉ० प्रशांत ठाकुर, योगेन्द्र भास्कर के द्वारा मुंगेली में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं शिव दवाखाना बस स्टेण्ड मुंगेली, मायुसी क्लिनिक नवागांव रोड मुंगेली, सिद्धार्थ हाॅस्पिटल बिलासपुर रोड मुंगेली, किश्चन हाॅस्पिटल मुंगेली, सेवा सदन सुरीघाट मुंगेली तथा व्ही.एस हाॅस्पिटल मुंगेली का निरीक्षण किया गया। मायुषी क्लिनिक नवागांव रोड मुंगेली में निरीक्षण के दौरान टीम को चिकित्सक अनुपस्थित मिले। इसके पूर्व भी 04 दिसम्बर 2020 को निरीक्षण के दौरान चिकित्सक अनुपस्थित थे। टीम के द्वारा चिकित्सक की अनुपस्थिति में क्लिनिक को बंद रखने निर्देशित किया गया है। सिद्धार्थ हाॅस्पिटल बिलासपुर रोड मुंगेली एवं जीवन ज्योति हाॅस्पिटल के द्वारा नवीन संस्था संचालित करने आवेदन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के तहत टीम के द्वारा हाॅस्पिटल में पाई गई कमियों को पूर्ण करने निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियमानुसार वाटर ट्रिटमेंट प्लान्ट लगाने निर्देश दिया गया है। सिद्धार्थ हाॅस्पिटल बिलासपुर रोड मुंगेली के संचालक को स्टाफ की जानकारी प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया। किश्चन हाॅस्पिटल मुंगेली एवं सेवा सदन हाॅस्पिटल सुरीघाट मुंगेली के द्वारा हाॅस्पिटल के नवनीकरण हेतु आवेदन दिया गया है। निरीक्षण के दौरान किश्चन हाॅस्पिटल मुंगेली में चिकित्सक की कमी को पूर्ण करने निर्देशित किया।