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जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट 7389105897

जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

मुंगेली // मत्स्य विभाग के  सहायक संचालक  ने आज यहां बताया की  वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हे संरक्षण देने के लिए छ.ग. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत  16 जून से 15 अगस्त तक को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि नदियों, नालों तथा छोटी नदियाँ और उनकी सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब तथा जलाशय (छोटे-बड़े) जो भी निर्मित किए गये है या  किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून 2021 से 15 अगस्त 2021 तक पूर्ण निषिद्ध रहेगा। इन नियमों के उल्लघंन करने पर छ.ग. राज्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के नियम-3(5) के अंतर्गत अपराध सिद्व होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार  रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई सम्बंध किसी नदी, नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नही होगें।

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