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19 साल पहले हुई घटना, कृषि उपज मंडी तखतपुर के प्रकरण का विमला साहू करेगी खुलासा
तखतपुर- विमला साहू पति हजारी साहू 2003 में कृषि उपज मंडी तखतपुर में वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही थी पर अचानक उस दौरान कुछ कर्मचारी द्वारा बरगला कर उसे अंधेरे में रखा गया फिर काम से निकाल दिया गया, तखतपुर निवासी बिमला साहू ने बताई की 1995 से महिला श्रमिक रेजा के रूप मे निरंतर सेवा में नियोजित रही जिसे कृषि ऊपज मंडी के द्वारा बिना किसी वैधानिक सूचना या चेतावनी दिए अचानक सेवा समाप्त कर दिया गया तथा सेवा समाप्ति के कोई लिखित सूचना नही दिया गया, तथा 2003 में मौखिक कह दिया कि इसे काम पर नही रखना है,बिमला साहू 6 माह से अधिक समय तक कार्यरत रहकर स्थायित्व ग्रहण कर लिया था, उनका कार्य धारा 25- ख, की निरंतर सेवा के परिभाषा में आता है, न्यालय द्वारा आदेश देने के बाद भी अधिकारी कार्य मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया दिनांक 27-6-2003 को बिमला साहू के। कार्य तथा भुगतान की जानकारी वर्षवार प्रस्तुत किया जिससे प्रत्येक वर्ष नवंबर से जून तक कार्य करना बताया, बिमला साहू के फरियाद पर मंडी सचिव एवं लिपिक द्वारा जिला श्रम न्यालय उपस्थित होकर बिमला साहू 1995 से लेकर 2003 कार्य करना स्वीकार किया गया एवं लिखित में उपस्थित पंजी पेश कर न्यालय में कार्य करना बताया जो आदेश दिनांक 2/7/ 2005 एवं 30/1/2003 में अंकित है,बिमला साहू को को जिला श्रम कार्यलय बिलासपुर द्वारा कृषि उपज मंडी तखतपुर को कार्य मे रखने का आदेश दिया था,पर मंडी सचिव द्वारा कार्य मे लेने से इनकार कर दिया,इसी तरह बिमला साहू न्याय के लिए न्यायलय के चक्कर काटती रही गरीब ,महिला व अनपढ़ होने के कारण न्याय पाने में असफल रही, पर अब हाई कोर्ट में केश दायर करने की बात कही ताकि उस दौरान रहे कर्मचारी,अधिकारी से जवाब मांगा जा सके तथा उन्होंने कहा कि उस दौरान की कोई कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड हो गए होंगे उन्हें भी कोर्ट तक लाया जायेगा