छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट
रायपुर:-राज्य सरकार ने प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का संरक्षण करने और मात्रात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए आयोग का गठन कर दिया है ।बिलासपुर जिले के सेवानिवृत्त जिला व सेशन जज छबीलाल पटेल को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग द्वारा यह कार्य 6 माह की अवधि में संपादित कर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण 58 से बढ़कर 82% हो गया है लोग पदों को सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% अनुसूचित जाति वर्ग को 12:00 की जगह 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% के जगह 27% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी आप 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोकसेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2019 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है बुधवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही यह अध्यादेश लागू भी हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 27 अगस्त को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश का अनुमोदन किया गया था. अध्यादेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी परिभाषित किया गया है प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भर्ती के वर्ष में अद्भुत होने वाली रिक्तियों के संबंध में आरक्षण का संशोधन प्रावधान लागू होगा।
आरक्षण का प्रतिशत:-
अनुसूचित जाति – 13
अनुसूचित जन जाति – 32
अन्य पिछड़े वर्ग – 27
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 10