छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
बिलासपुर:- आज संपूर्ण भारत में वर्तमान में महामारी के तौर पर चल रही नोबेल कोरोनावायरस के मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण छत्तीसगढ़ एवं जिला बिलासपुर के नागरिकों में महामारी की रोकथाम हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 920 /वाचक /कलेक्टर 2020 दिनांक 22 /3/ 2020 के द्वारा संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर अति आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने संबंधी आदेश जारी कर जिले को घोषित किया गया है. दिनांक 13/4/ 2020 को आरोपी फराज अहमद पिता मकबूल अहमद उम्र 28 वर्ष निवासी कंपनी गार्डन के सामने थाना सिविल लाइन में अपनी कार टाटा विस्टा किसी को गलत ढंग कर आवागमन को बाधित कर अपने वाहन के सामने ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ कि चस्पा कर बाहर भ्रमण कर निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करना पाया गया जो निश्चित ही कोरोनवायरस (कोविड19 )के संक्रमण एवं महामारी नियंत्रण में शासन द्वारा दिए निर्देशों का स्पस्ट उलंघन पाए जाने से थाना में उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए थाना सरकंडा द्वारा वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवम नियंत्रण हेतु त्वरित कार्यवाही किया गया है थाना क्षेत्र के लोगों को उक्त महामारी के बारे में जागरूक करने व रोकथाम पूर्व में धारा 188 के अंतर्गत के अंतर्गत 16 प्रकरण, महामारी अधिनियम की धारा03 के अंतर्गत 02 प्रकरण दर्ज कर अरोपियोंके विरुद्ध कार्यवाही की गई है।