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106.5 क्विंटल अमानक सोयाबीन प्रतिबंधित

छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)

106.5 क्विंटल अमानक सोयाबीन प्रतिबंधित

मंुगेली 13 जुलाई 2020// कृषि विभाग के उपसंचालक एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी श्री डी.के. ब्यौहार ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड प्रक्रिया केन्द्र धरमपुरा से खरीफ वर्ष 2020-21 में भण्डारित सोयाबीन बीज के लिए गये नमुने परीक्षण हेतु सोयाबीन किस्म जे. एस.-2069 और जे.एस-335 प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। बीज परीक्षण अधिकारी लाभंण्डी से प्राप्त परीक्षण परिणाम के अनुसार लाट नंबर अक्टूबर-19-20-217-42- के 26.40 क्विटंल, लाट नंबर अक्टूबर-19-UASR-01/F/S- के 80.10 क्विंटल सोयाबीन अमानक स्तर के पाये गये। सोयाबीन बीज अमानक स्तर के पाये जाने के फलस्वरूप बीज, गुण नियंत्रण 1983 के प्रावधान के अनुसार खण्ड 11 में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये बीज विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

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