छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर चुकाना होगा 100 रुपए से 1000 तक का अर्थदंड
मुंगेली 06 अगस्त 2020// कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। इस वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। आम लोगों द्वारा दिए गए निर्देशों का सामान्यतः पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार से इनकार नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस एल्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के नियमों निर्देशों का कड़ाई से पालन करने आम नागरिकों को आग्रह किया है। पालन नहीं किए जाने पर अर्थदंड की वसूली जाएगी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं अन्य तरीकों से चेहरे को नहीं ढ़कने पर एक सौ रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक सौ रूपये, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दो सौ रूपये तथा छूट प्राप्त की दुकानों एवं संस्थानों के संचालको और कर्मचारियों द्वारा मास्क का उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 से 1000 रूपये तक की राशि से दंडित किया जाएगा।