नकली नोट से अमीर बनाने के नाम से ठगी ,,करने वाले गिरोह का हुआ है भंडा फोड़,,

छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट

नकली नोट का लालच देकर लूट करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार,,
बिलासपुर:-पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेलगहना क्षेत्र में कुछ दिनों से अज्ञात तत्वों के द्वारा आमजन को नकली नोट शराब आदि लाभ का लालच देकर झांसे में लेकर रकम के साथ अज्ञात जगह पर बुलाकर लूट एवं ठगी की सूचना लगातार आने पर से बेलगहना चौकी प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में रिपोर्टिंग किए जाने पर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम गठित किया जिसमें साइबर सेल टीम एवं बेलगहना चौकी प्रभारी व स्टाफ को शामिल कर उक्त अज्ञात अपराधिक तत्वों के पतासाजी पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने निश्चित किया गया जांच टीम में इस बाबत अपनी पड़ताल को आरंभ किया जिसमें प्रमुख रुप से तथ्य स्पष्ट हुआ कि यह अज्ञात अपराधिक तत्वों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इलाकों में ही अपने वारदात को अंजाम दे रही है, एवं मोबाइल के माध्यम से लोगों को संपर्क कर अपने पास बुला कर लालच देकर लूट कर रहे हैं इसी कड़ी में दिनांक 29 /9/ 2020 को बेलगहना निवासी एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दर्ज कराया कि उसके मोबाइल नंबर में लगातार सियाराम वर्मा नामक एक व्यक्ति नकली नोट के लिए संपर्क कर रहा है जिस पर टीम द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए ग्राहक बनकर दिनांक 30 /9/2020 को केंदा घाटी के पास आने का सौदा तय किए ,

सौदा बाजो ने उक्त दिनांक को शाम को रतनपुर तरफ से वापसी समय मिलना बताएं दिनांक 30 /9/2020 को संध्या उनके आने के बाद उनको हिरासत में लेकर नकली नोट के संबंध में पूछताछ करने पर लोगों को नकली नोट का लालच देकर वह अपने अपने साथ अपने एरिया मऊगंज मध्य प्रदेश में जाकर उनके साथ पैसा कर लूट करना एवं ?पुर्व में चार लोगों को अपने एरिया में नकली नोट का लालच देकर लूट का शिकार बनाना बताएं हम इधर से वापस जाते समय अवैध महुआ का शराब सप्लाई करना बताए उनके तलासी लेने पर नकली नोट सम्बसन्धित कोई सामग्री नही पाया गया एवम उनके संयुक्त कब्जे वाली वाहन सिल्वर टाटा इंडिका विस्टा कार क्रमांक सीजी 16 B35 43 15- 15 लीटर वाले 4 डिब्बे कुल 60 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब बरामद हुआ जिस पर आबकारी एक्ट के तहत विधिवित कार्यवाही करते हुवे सिया राम उर्फ गोविंद वर्मा तथा कैलाश उर्फ संजू राजपाल को धारा 34(2) 59 क आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।

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