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महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन करें

छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट,(7389105897)

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन करें

मुंगेली 22 जनवरी 2021// कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 जिले में क्रियान्वित है। अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास से बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न कार्यस्थल पर नियोजित है। यह प्रत्येक नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों को महिलाओं की गरिमा को बनाएं रखने और लिंग रूढ़िवादी धारणा को समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाएं ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह लैंगिक समानता की प्राप्ति में योगदान देगा और इसके परिणाम स्वरूप समग्र रूप से समेकित विकास संभव होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिले में गठित आंतरिक शिकायत समिति एवं स्थानीय शिकायत समिति की नियमित बैठक एवं समिति को प्राप्त शिकायत का समुचित रूप से त्वरित निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तदानुसार समितियों की बैठक एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

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