करगी रोड कोटा (विकास तिवारी)
मामला ग्राम पंचायत करगीकला का है,, स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर चल रहा है,चिकन सेंटर।
करगी रोड कोटा:-कोटा विकासखंड जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करगीकला में शासन द्वारा आवंटित दुकाने जिन्हें की नाई और धोबी के लिए आबंटित की गई हैं,उन दुकानों में चिकन सेंटर चलाया जा रहा है,जबकि पंचायत भवन और स्कूल के सौ मीटर के पास चिकन सेंटर चलाया जा रहा है, जो कि नियमत: पूरी तरह गलत है,सरपंच और पंचायत सचिव की मिलीभगत व देखरेख में चलया जा रहा चिकन सेंटर, जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचना देने के बाद भी सरपंच-सचिव द्वारा कोई कार्रवाई नही की जा रही है*
*पंचायत सचिव गंगासागर ने दुकान बंद कराने का नोटिस दुकानदार को दिया था,पर दो दिनों के बाद पुनः फिर से दुकान खुलने लगी, इस पर पंचायत् सचिव की भूमिका सदिंग्ध दिखाई पड़ती है, आचार संहिता लगने के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, सचिव ने केवल ये कहा कि नोटिस दिया गया था, पर दुकानदार खाली नही कर रहा है, पंचायत सचिव का इस तरह का बयान देना अनुचित लगता है, कुल मिलाकर चिकन सेंटर की दुकान खुलना इस बात को दर्शाता है,कि पंचायत सचिव गंगा सागर भ्रमित कर रहे हैं,पंचायत सचिव आचार संहिता लगने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नही कर रहे हैं, या फिर स्थानिय नेताओ के दबाव में कार्य कर रहे हैं।*
*इसके पूर्व में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया था कि, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है,मेरे कार्यकाल के पूर्व आवंटित किया गया था ,अभी वर्तमान कि मुझे कोई जानकारी नहीं,रहा सवाल जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों के द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है,आपके द्वारा संज्ञान दिलाने पर मैं पता करता हूं, अगर ऐसा कुछ होगा तो जिन हितग्राहियों को आवंटित की गई होगी उन्हें पुनःआवंटित कर दिया जाएगा।*
*इस मामले जनपद पंचायत के अधिकारी डीएस मैत्री से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया ,कि कार्यवाही का आदेश पंचायत सचिव को दिया गया था,अगर आदेश का पालन नहीं किया गया है ,तो पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जाएगी मैं पुनः एक बार फिर से बात करता हूं।*