ब्यूरो रिपोर्ट
मुंगेली – रक्षा बंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए अजीत बघेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला मुंगेली के द्वारा लगातार होटल , मिठाई दुकान, बेकरी शॉप,किराना इत्यादि खाद्य प्रतिष्ठानों में लगातार निरीक्षण एवं सैंपल जांच की कार्यवाही की जा रही है इसी कड़ी में न्यू यादव होटल, केदार हॉटल,भगवती जोधपुर स्वीट्स ,गुप्ता हॉटल लोरमी ,केशरवानी होटल बाईपास मुंगेली ,गुरु कृपा मिष्ठान भंडार ,जयसवाल होटल फ़ॉस्टरपुर का निरीक्षण किया गया जिसमें से केसरवानी होटल से बर्फ़ी, गुरु कृपा मिष्ठान भंडार से मोतीचूर का लड्डू एवं न्यूज़ यादव होटल से पेड़ा का नमूना संकलन किया गया जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया जिसका जांच परिणाम अगर असुरक्षित, अवमानक तथा मिथ्याछाप पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार असुरक्षित खाद्य पदार्थ के लिए 6 महीने का कारावास एवं ₹300000 जुर्माना तथा मिथ्याछाप एवं अवमानक खाद्य पदार्थ के लिए ₹300000 तक का जुर्माना का प्रावधान है खाद्य व्यापार से संबंधित सभी व्यापारियों को समझाइस दिया कि रक्षा बंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए अपने अपने फर्म की साफ-सफाई कर अच्छे गुणवत्ता के खाद्य सामग्री का विक्रय करें, किसी भी प्रकार का मिलावट ना करें, उत्पादन तिथि उपयोग तिथि अंकित खाद्य सामग्री काही विक्रय करें, खाने के लिए खाद्य रंग जैसे बूस,999 इत्यादि का उपयोग करें अखाद्य रंग जैसे गौ छाप या मैटेलिक कलर का उपयोग ना करें अखाद्य रंग से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी हो सकता है इसी प्रकार न्यूज़पेपर या अन्य प्रिंटिंग स्याही लगे पेपर का इस्तेमाल खाद्य सामग्री जैसे समोसा बड़ा भजिया मिठाई इत्यादि मे लपेटकर उपयोग ना करें इससे कैंसर जैसे गंभीर बीमारी हो सकता है इसके बदले बिना स्याही लगे प्लेन कागज या दोना पत्तल का उपयोग करें अन्यथा जांच के दौरान फर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।