छ ग ब्यूरो चीफ पी बेनेट
जरहागांव स्थित शिखर पैकेज ड्रिकिंग वाटर प्लांट के पट को हाई कोर्ट ने खुलवाया,
शिखर पेकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट को जिस कलेक्टर के आदेश से सील किया गया था उसे हाई कोर्ट ने दो दिन के भीतर खोलने का आदेश दिया जिसके परिपालन में नायब तहसीलदार ने पंचनामा के साथ सील खोला गया और और प्रोपाईट को सुपुर्द किया गया।
जरहागांव में शिखर पेकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट संचालित है जिसके विरूद्ध में मुख्यमंत्री को शिकायत के आधार पर कलेक्टर मुंगेली ने तहसीलदार को जांच के लिए भेजा और जांच के बाद तहसीलदार ने प्लांट में सील कर दिया। इस कार्यवाही के विरोध में प्लांट के प्रोपाईटर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर कोर्ट ने कार्यवाही को गलत बताते हुए दो दिवस के भीतर प्लांट से सील खोलने का आदेश दिया। न्यायालय का आदेश मिलते ही कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को टीम बनाकर सील खोलकर प्रोपाईटर को सुपुर्द करने को कहा। आदेश मिलते ही वाटर प्लांट पहुंचकर नायब तहसीलदार शालिनी तिवारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्पा तिर्की ने पंचनामा उपरांत सील खोला और चाबी प्रोपाईटर संकेत सामुएल को सौँप दिया।