राजेश सोनी:–
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर आज स्पेशल डीजी आरके विज ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि 1 सितंबर से छत्तीसगढ़ में लागू होगा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट होगा। इस एक्ट में होने वाले नियम में सजा और जुर्माना 50-60 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। वहीं लागू होने वाले नए नियम 199्र के तहत अगर नाबालिग एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके लिए पालक और गाड़ी मालिक को दंडित किया जाएगा।
वहीं इस मामले मे सजा के तौर पर 3 साल तक सजा और 25 हजार तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहन का रेजिस्ट्रेशन 1 साल तक के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। नाबालिग को 25 साल पूरा होने के पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इन नियमों का पालन कराने वालों (पुलिस) के संबंधी अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो पूरी सजा दुगुनी हो जाएगी।