अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के पात्र 23 व्यक्तियों को वन अधिकार पट्टा देने का निर्णय

छःग ब्यूरो चीफ पी  बेनेट,(7389105897)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के पात्र 23 व्यक्तियों को वन अधिकार पट्टा देने का निर्णय

जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

मुंगेली 28 जनवरी 2021 // अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज जिला कलेक्ट्रोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुभाग स्तर से प्राप्त व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का बारिकी से परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व वन क्षेत्र में काबिज बैगा अनुसूचित जनजाति के पात्र 23 व्यक्तियों को वन अधिकार पट्टा देने का निर्णय लिया गया। इनमें विकास खण्ड़ लोरमी के ग्राम बिजराकछार के श्री रमेश, श्री ईतवरी, दरोगानिन, श्री सूरज, श्री चमरू, श्री रामसिंह, श्री बैसाखू, श्री राय सिंह, श्री चैन सिंह, श्री छन्नू, श्री नामसिंह, श्री सुखदेव, कुवरियां, श्री सियाराम, श्री महावीर, श्री चंदर, श्री तिहासिंह, श्री अजब, श्री अमरसिंह, शांति बैगा, बजीबाई, जौंसिंह और श्री भगत शामिल है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत वन स्थायी समिति के सभापति सुश्री अश्वनी अघन सिंह मरावी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमति रानू संजय केशरवानी, वनमण्डाधिकारी श्री रामअवतार दुबे, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुश्री शिल्पा सांय उपस्थित थी।

 

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