छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट,(7389105897)
नर्सिंग होम एक्ट के तहत covid-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु बैठक सम्पन्न*
मुंगेली।। 13 अप्रैल 2021।। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम के तहत कलेक्टर पी एस एल्मा की अध्यक्षता में आज मनियारी सभा कक्ष में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कहा गया कि covid-19 के उपचार हेतु ऐसे निजी चिकित्सालयों को कोविड हॉस्पिटल संचालित करने की अनुमति दी जाए जो भारत सरकार आई.सी.एम.आर. एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप मापदंडों को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा चिकित्सालयों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हो। कोविड के उपचार एवं संक्रमण रोधी प्रक्रिया में पूर्णता प्रशिक्षित हो तथा कोविड के मरीजों के भर्ती एवं संदर्भ के संबंध में अस्पताल में उचित व्यवस्था की गई हो।
बैठक में समस्त निजी चिकित्सालयों के संचालकों को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए राज्य शासन द्वारा जारी पैकेज दर की जानकारी दी गई। कलेक्टर एल्मा ने डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के कुल बिस्तरों के 20% बिस्तरों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। समस्त निजी चिकित्सालयों के संचालकों को कोविड-19 नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। निजी चिकित्सालयों में आने वाले समस्त मरीजों को मास्क लगाने एवं मरीजों को कोविड के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय सामुदायिक स्वस्थ केंद्रों एवं जिला चिकित्सालय में भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में क्रिश्चयन हॉस्पिटल मुंगेली, अग्रवाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंगेली, अवध हॉस्पिटल मुंगेली, महिमा हॉस्पिटल मूंगेली के संचालकों द्वारा कोविड हॉस्पिटल प्रारंभ करने की अनुमति मांगी गई। जिला नोडल अधिकारी कॉविड-19 के द्वारा निरीक्षण उपरान्त उक्त अस्पतालों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कोविड हॉस्पिटल प्रारंभ करने की अनुमति देने की बात कही गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम.डी. तेंदवे, एन एच एम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री उत्कर्ष तिवारी, डॉ एस. पी. एस. सिदार, डॉ ज्वाला प्रसाद कौशिक सहित समस्त निजी चिकित्सालयों के संचालक उपस्थित थे।