छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने किया दो किराना दुकान को सील
गोड ख़ाम्ही- बोडतराकला मुख्य मार्ग पर बेवजह बिना मास्क के घूम रहे 09 लोगों का काटा चालान
4 हजार 500 रुपये की लगाया जुर्माना
मुंगेली 30 अप्रैल 2021/मुंगेली जिले में 14 अप्रैल से 06 मई 2021 तक पूर्ण लाॅकडाउन प्रभावशाली है। कलेक्टर श्री पी.एस एल्मा द्वारा जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिले में किराना दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठानों एवं व्यापारिक गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित है। लाॅकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर को छोड़कर किसी भी प्रकार के दुकान के संचालन की अनुमति नहीं है। राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा हैं एवं लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कल लोरमी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री चित्रकान्त चार्ली ठाकुर ने ग्राम पंचायत गोड ख़ाम्ही के अशोक किराना दुकान और ग्राम पंचायत डिंडौरी के
अशोक साहू किराना स्टोर को सील कर दिया। इस सम्बंध में श्री ठाकुर ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय गोड ख़ाम्ही के व्यपारी अशोक अग्रवाल एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय डिंडौरी के व्यपारी श्री अशोक साहू द्वारा
लॉक डाउन का उल्लंघन कर किराना दुकान का संचालन किया जा रहा था। श्री चार्ली ठाकुर ने इसे गंभीरता से लिया और जारी लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर उक्त दोनों व्यपारी के किराना दुकान को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सील कर दिया। ततपश्चात श्री चार्ली ठाकुर बोडतराकला पहुँचे और उन्होंने गोड ख़ाम्ही- बोडतरा कला मुख्य मार्ग पर घूम रहे 09 लोगो से पूछताछ की। उन्होंने बिना मास्क के बेवजह घूमने परउनका चालान काटा और उन पर 4 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह मोटर एक्ट अधिनियम के तहत 19 लोगों से 3 हजार 800 रुपये का वसूली की । इस अवसर पर राजस्व एवं पुलिस विभाग अधिकारी उपस्थित थे।