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जिले के ग्राम कोदवाबानी और ग्राम खुडिया कंटेन्मेंट जोन घोषित, ,कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को सौंपे दायित्व

छःग ब्युरो चीफ पी बेनेट,,,(7389105897)

जिले के ग्राम कोदवाबानी और ग्राम खुडिया कंटेनमेंट जोन घोषित

मुंगेेली  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी. एस. एल्मा ने कहा है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे है। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच नियमित रूप से  किया जा रहा है। इसी कडी में जिले के विकास खण्ड मंुगेली के ग्राम कोदवाबानी और विकास खण्ड लोरमी के ग्राम खुडिया के मंदिर पारा  में संदिग्ध मरीज की जांच की गई। जाॅच रिपोर्ट पाॅजीटिव पाये गये। जिसके कारण जिले के ग्राम कोदवाबानी और ग्राम खुडिया के मंदिर पारा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। ग्राम कोदवाबानी के पूर्व दिशा में ग्राम निपनिया, पश्चिम में ग्राम प्रतापपुर, उत्तर में ग्राम गुरूवाईडबरी एवं मुढिया और दक्षिण में ग्राम चारभाठा एवं ग्राम  खुडिया के मंदिर पारा के पूर्व दिशा में जंगल क्षेत्र, पश्चिम में बाजार पारा खुडिया, उत्तर में बांध एरिया और दक्षिण में जंगल क्षेत्र स्थित है। घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति  उचित दरो पर की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । मेडिकल इमरजंेसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने  जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को सौंपे दायित्व

  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  पी.एस. एल्मा ने जिले के विकास खण्ड मंुगेली के ग्राम कोदवाबानी और विकास खण्ड लोरमी के ग्राम खुडिया के मंदिर पारा में जाॅच रिपोर्ट पाॅजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए  ग्राम कोदवाबानी एवं ग्राम खुडिया के मंदिर पारा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। घोषित कंटेनेमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु आधिकारियो को दायित्व सौंपे है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को दायित्व दिया है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। कलेक्टर श्री एल्मा ने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिये है।  

 

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