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जिले में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार अब रात्रि 10 बजे तक होगी संचालित

छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट 7389105897

जिले में  स्थित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार अब  रात्रि 10 बजे तक होगी संचालित

मुंगेली / कलेक्टर  पी एस एल्मा ने आदेश जारी कर  जिले  में देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से नगद विक्रय की अनुमति प्रदान करते हुए विदेशी मदिरा हेतु होम डिलिवरी/ पिक-अप व्यवस्था को यथावत् रखा गया है साथ ही फुटकर मदिरा दुकानों/रेस्टोरेन्ट बार/ क्लबों को रात्रि 10:00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है तथा विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलिवरी/पिक-अप व्यवस्था यथावत् चालू रहेगी।  फुटकर मदिरा दुकानों/रेस्टोरेन्ट बार/क्लबों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर   एल्मा द्वारा जारी आदेश में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे । आउटसाइड डाईनिंग की भी अनुमति होगी, किन्तु डाईनिंग हॉल/रूम उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्यिों की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन/टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलिवरी तथा टेक-अवे का प्राथमिकता देंगे। क्लब, रेस्टोरेंट्स, होटल से डिलिवरी का समय प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जिले में एफ एल 3 होटल बार का संचालन के जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिया गया है।

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