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नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत डाॅक्टरों द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण

छःग  ब्यूरो चीफ पी बेनेट 7389105897

नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत डाॅक्टरों द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण

मुंगेली 0//  कलेक्टर  अजीत वंसत ने नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के डाॅक्टरों को निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देंश दिये हैं। जिसके परिपालन में जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डाॅ.सुदेश रात्रे, सदस्य डाॅ.आनंद सिंग मांझी सर्जन, जिला चिकित्सालय मुंगेली डाॅ.के एस कंवर पैथोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय, डॉ० प्रशांत सिंह ठाकुर प्रभारी जिला आयुर्वेद प्रभारी अधिकारी द्वारा विगत दिनों लोरमी विकासखण्ड के जे0के0 हास्पिटल, डॉ. एस०एस० दाउ हास्पिटल, बिसेन चाइल्ड केयर हास्पिटल एवं विकासखण्ड मुंगेली के अवध लाईफ केयर हास्पिटल मुंगेली, आर्शीवाद हास्पिटल मुंगेली, सिद्धार्थ हास्पिटल दाउपारा मुंगेली, सुखनंदन हास्पिटल दाउपारा मुंगेली, किश्चन हास्पिटल मुंगेली, जीवन ज्योति हास्पिटल मुंगेली, व्ही०एस० हास्पिटल मुंगेली एवं लाईफ लाईन हास्पिटल मुंगेली, जायसवाल पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर, एवं न्यू एस0के0 पैथोलॉजी सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया है। जिला चिकित्सालय के डाॅक्टरों ने निजी संस्थानों के संचालकों को चिकित्सक की उपस्थिति में हाॅस्पिटल का संचालन 24 घण्टे संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होने कोरोना की आगामी तीसरी लहर को देखते हुये संबंधित कोविड हास्पिटल को संचालित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। इसी तरह उन्होने बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये एवं फायर सेप्टि के संबंध में जानकारी ली गई है । इस दौरान उन्होने छ0ग0 शासन के द्वारा निर्धारित की गई शुल्क के आधार पर कोविड मरीजों का ईलाज करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होने कोविड वार्ड संचालित समस्त हास्पिटल संचालक को जिला एवं राज्य के दिशा-निर्देशानुसार कोविड-19 नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिये।  

 

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