छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट 7389105897
जिले के समस्त स्थाई एवम अस्थाई दुकानें, शापिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और सड़क किनारे खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले ठेले आदि के लिए निर्धारित समय सीमा की बंधन समाप्त
लेकिन जिले में दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 रहेगी लागू
मुंगेली // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत बसंत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव हेतु जिला मुंगेली में युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित तथा गतिविधियों का संचालन का समय निर्धारण किया गया है। उन्होने उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर बाजार व मार्केट, फल एवं सब्जी मंडी बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस, पार्क, सफारी, वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल एवं थियेटर, होटल एवम रेस्टॉरेंट्स, फूड ज्वाइंट, सड़क किनारे खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले ठेले के लिये निर्धारित समय-सीमा के बंधन को विलोपित कर दिया है। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस अपने निर्धारित समया अवधि तक प्रतिदिन संचालित होंगी। लेकिन जिले में दण्ड प्रक्रिया प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेंगी। मॉस्क पहनना, फिजिकल तथा सोशल डिस्टेसिंग, हाथ धुलाई एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठानों या दुकानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। एक जून 2021 को जारी आदेश की शेष शर्ते पूर्ववत् लागू रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू हो गया है।