छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट 7389105897
अपहरण कर बलात्कार करने वाला एवं अपहरण में सहयोगी आरोपी सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में
नाबालिग पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण कर भगाकर ग्वालियर ले जा रहा थे आरोपीगण
रेल्वे सुरक्षा बल नागपुर के सहयोग से पकडे गये आरोपी
बिलासपुर:-पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कटघोरा निवासी नाबालिग पीडिता का इंस्टाग्राम के माध्यम से राहुल बाथम उर्फ सागर निवासी नूराबाद जिला मुरैना म.प्र . से दोस्ती हुआ था दोस्ती के दौरान दोनो आपस में मोबाईल से बात करते थे उसी दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग पीडिता को अपने प्रेम जाल में फांसकर पीडिता को शादी करने का प्रलोभन दिया जिस पर पीडिता आरोपी की बातो में आकर शादी करने और आरोपी के साथ भागने के लिये तैयार हो गई और आरोपी के योजना के अनुसार तय तिथि दिनांक 12.07.2021 को पीडिता अपने घर में सहेली के घर जाने अपने घर से निकलकर अपनी सहेली के साथ बिलासपुर आ गई तथा पीडिता बिलासपुर के अपने परिचित दोस्त के यहाँ रूकने की बात करके आरोपी राहुल बाथम उर्फ सागर एवं शैलेन्द्र बाथम को बिलासपुर में मिली जहाँ आरोपी द्वारा पीडिता को शादी करके अपने साथ ग्वालियर ले जाने का झांसा दिया गया जिस पर पीडिता उसकी बातो में आकर उसके साथ जाने के लिये तैयार हो गई पीडिता अपने दोस्त के घर दो दिन रूकी जिस दौरान आरोपी पीडिता को धोखे में रखकर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया दिनांक 15.07.2021 को आरोपीगण पीडिता को लेकर गोडवाना एक्सप्रेस से ग्वालियर ले जा रहे थे सफर दौरान नागपुर रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में नाबालिग बालिका को पाये जाने पर पूछताछ किया गया संदिग्ध पाये जाने पर दोनो आरोपियो एवं पीडिता को थाना रेल्वे नागपुर महाराष्ट्र ले जाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पीडिता को पेश किया गया जहाँ पीडिता के साथ आरोपी राहुल बाथम उर्फ सागर द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि होने पर रेल्वे सुरक्षा बल अपराध गुप्तचर शाखा नागपुर उपनिरीक्षक विनेक मेश्राम द्वारा रेलवे थाना नागपुर में शून्य में अपराध पंजीबद्ध कराया गया घटना स्थल राजकिशोर नगर सरकंडा का होने से वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देश पर थाना सरकंडा में नंबरी अपराध क . 858/21 धारा 363,366 ( 1 ) , 376 ( 2 ) .34 भादवि धारा 4,6 पास्को एक्ट कायम किया गया
आरोपीयों 1.राहुल बाथम उर्फ सागर 2. शैलेन्द्र बाथम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने तथा आरोपियो के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से गिरफतार किया गया है गिरफतार आरोपियो न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जावेगा । नाबालिग बालिका को उसके परिजनों के सूपूर्व दिया गया
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