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नर्सिग होम एक्ट के विपरित कार्य करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की निर्देश
मुंगेली // जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास की अध्यक्षता मे आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष मे नर्सिंग होम एक्ट एवं झोलाछाप चिकित्सक को नियत्रित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक मे व्यास ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के तहत निर्मित नर्सिंग होम एक्ट का पालन सुनिश्चित करने और नर्सिग होम एक्ट के विपरित कार्य करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की निर्देश दिये। इसी तरह उन्होने अवैध रूप से संचालित चिकित्सालय, क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब पर भी नर्सिग होम एक्ट के नियम के तहत कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होने निजी चिकित्सालय क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालन के संबंध मे प्राप्त आवेदन पत्रो के संबंध मे भी जानकारी प्राप्त की। जिला नोडल अधिकारी नर्सिग होम एक्ट डाॅ. सुदेश रात्रे ने बताया कि हाॅस्पिटल संचालन हेतु 26 आवेदन प्राप्त हुये है। इनमे से 18 संस्थानो के लाइसेंस दिया गया है। शेष 8 आवेदको को लाइसेंस देने की प्रकिया जारी है। इसी तरह क्लिनिक संचालन के लिए 44 आॅनलाईन आवेदन प्राप्त हुये है। इनमे से 31 आवेदको को क्लिनिक संचालन हेतु लाइसेंस जारी किया गया है। शेष आवेदको को लाइसेंस देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होने बताया कि पैथोलैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए 26 आवेदन प्राप्त हुआ है। जिनमे से 16 आवेदको को लाइसेंस जारी किया है। शेष आवेदको को लाइसेंस देने की कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह उन्होने बताया कि झोलाछाप चिकित्सको को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तरीय टीम एवं विकास खण्ड स्तरीय टीम का गठन किया गया है और उनके द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागो के चिकित्सकगण और सभी विकास खण्ड के खण्ड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।