पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने जन दर्शन प्रारम्भ कर लोगों की सुनी समस्या

पी बेनेट 7389105897

एसपी पारूल माथुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा जनदर्शन का पुनः प्रारम्भ

बिलासपुर  मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम जनता की समस्याओं को सुनने एवं निराकरण हेतु जनदर्शन लगाये जाने के निर्देश के परिपालन में जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अति.पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, शहर, आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू. एवं अनुभाग के पुलिस अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनदर्शन के माध्यम से जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है ।आज दिनांक 15.02.2022 को श्रीमती पारूल माथुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार पुनः प्रारंभ कर  आयोजित जनदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनवाई के लिये कार्यालय में उपस्थित हुये 11 शिकायतकर्ताओं की शिकायतें समक्ष में सुनी गईं तथा शिकायतों का निराकरण किया गया।आवेदक अजय देवलिया आ. संतोष कुमार देवलिया, गंजबासौदा, जिला-विदिशा, म.प्र. के द्वारा एटलस रेडियो ट्रेडर्स मुम्बई कंपनी का कोई नकली या बनावटी सामान थाना तखतपुर स्थित दुकान में बेचना बताया गया है। *थाना प्रभारी तखतपुर को निर्देशित कर अपराध क्र 73/2022 एवं 74/2022 धारा 63 काॅपी राईट एक्ट के तहत अपराध दर्ज कराया गया है। आवेदिका कुसुमलता तिवारी के द्वारा उनके पिता के सेवाकाल के जी.पी.एफ. भुगतान के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस पर कार्यालयीन कार्यवाही पूर्ण कराकर जी.पी.एफ. का भुगतान तत्काल किया गया। आवेदक मनोज साहू पिता  जग्गू साहू, चिंगराजपारा, बिलासपुर के द्वारा शिवांगी फल भण्डार बाल्मिकी चैक, बिलासपुर के स्वामी नवीन श्रीवास्तव के विरूद्ध रकम बकाया होने का झूठा आरोप लगाने की शिकायत की गई है । आवेदक की शिकायत की जांच शीघ्र पूर्ण करने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली, बिलासपुर को आदेशित किया गया है । एम.आर.एफ. कंपनी के द्वारा फ्रेंचायजी हेतु रकम लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत विक्रम सिंह पिता अरूण सिंह चैहान के द्वारा की गई है । इस संबंध में थाना सरकण्डा में अप.क्र. 91/21 धारा 420 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया है । थाना प्रभारी सरकण्डा को सायबर सेल से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है । आवेदिका अपर्णा चटर्जी पति पार्थो चटर्जी, एस.इ.सी.एल.कालोनी, बैंकुंठपुर कोरिया के द्वारा विवेकानंदन नगर फेस-4 सरकण्डा स्थित भूमि पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घेरा कर लिये जाने की शिकायत की गई है । थाना प्रभारी सरकण्डा को आवेदिका की शिकायत भेजकर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं । आवेदिका लक्ष्मी देवी खरे के द्वारा पति कालिका धर खरे के विरूद्ध शारिरीक एवं मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की गई है । शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने रक्षा टीम को समक्ष में आहूत कर निर्देशित किया गया । शिकायत पर त्वरित कार्यवाही हेतु महिला थाना बिलासपुर को निर्देशित किया गया है । आवेदिका यास्मिन खान पति शाहरूख खान, चूचूहियापारा, थाना सिरगिट्टी के द्वारा पति के विरूद्ध घर से निकाल दिये जाने की शिकायत की गई है । शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने रक्षा टीम को समक्ष में आहूत कर निर्देशित किया गया । आवेदिका मृदुला साहू पति धीरज साहू, थाना सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के द्वारा अपने परिजन के साथ बच्चों से मिलने सक्ती जाने पर  थाना सक्ती में झूठा अपराध पंजीबद्ध करने की शिकायत की गई । शिकायत की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से थाना प्रभारी सक्ती एवं जिला जांजगीर-चांपा प्रेषित किया गया है ।  आवेदक भुनेश्वर जायसवाल निवासी अशोक विहार फेस -2 के द्वारा यातायात आरक्षक के विरूद्ध परेशान करने की शिकायत की गई है । शिकायत की जांच हेतु थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया है । आवेदिका कविता अरोरा, श्री कृष्णा ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स के द्वारा विशाल संतोष सिंह, संतोष सियाराम सिंह, नूतन संतोष सिंह के विरूद्ध बाइंडिग तार का सौदा कर पैसा एडवांस में लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई है । शिकायत की जांच एवं कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी कोतवाली, को निर्देशित किया गया है।आगामी दिनों में पूर्व निर्धारित समय व दिवस पर सभीअधिकारियों द्वारा जनदर्शन के तहत शिकायत सुनी जाएगी ।

 

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