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थाना सीपत की प्रतिबंधित नशीली ड्रक्स/सिरप के खिलाफ बड़ी कार्यवाही
बिलासपुर– पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री रोहित झा महोदय के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार मुखबिर की सूचना मिलने पर की ग्राम सीपत नावाडीह राज मेडिकल हॉल संचालक मनोज गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित नशीली सिरप कैप्सूल टेबलेट अवैध रूप से बिना डॉक्टर के पर्चे के रखकर बिक्री कर रहा है पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए घटनास्थल के लिए रवाना हुए आवश्यक कार्यवाही पश्चात मौके पर आरोपी मनोज कुमार गुप्ता के विरुद्ध धारा 21 एनडीपीएस एक्ट का अपराध घटित कर ना पाए जाने पर उसे थाना लाया गया| आरोपी के दुकान एवं घर से कुल 261 नग 100ml का Relaxcof DX सिरप, 19 नग 100ml का Corax DX सिरप, 11 नग 100ml Dryl DX का सिरप, 21 कैप्सूल स्पास ट्रेनकान प्लस, 86 कैप्सूल स्पास मो निल, 40 कैप्सूल अल्प्राकेन 0.5mg कुल कीमती रुपए 40475 की सामग्री जब्त की गई| औषधि निरीक्षक के द्वारा मौके पर जांच करने पर रिपोर्ट में बताया की Relaxcof DX सिर्फ में मादक पदार्थ है एवं स्पास ट्रेनकान, स्पास मो नील कैप्सूल में प्रसाधन अधिनियम के तहत शेड्यूल H-1 श्रेणी की दवाइयां है| आरोपी मनोज कुमार गुप्ता का कृत्य धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया|
आरोपी : मनोज कुमार गुप्ता पिता रामाधार गुप्ता, उम्र 48 वर्ष, निवासी नावाडीह सीपत, थाना सीपत, जिला बिलासपुर,
उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु भा.पू.से. विकास कुमार, सहायक निरीक्षक आर एन राठिया, आरक्षक इमरान खान, धर्मेंद्र सूर्यवंशी, रामकुमार बघेल, दिनेश कर्श एवं योगेश पटेल की विशेष भूमिका रही|