पंचायत सचिव बलराम दास मानिकपुरी व अर्जुन लाल यादव निलंबित

पी बेनेट 7389105897

मुंगेली-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लोरमी , जिला मुंगेली का पत्र क्रमांक / 3041 / सचिव स्था . / पंचा . / ज.प . / 2022 लोरमी दिनांक 30.09.2022 के द्वारा प्रेषित् प्रस्ताव में लेख है कि श्री बलरामदास मानिकपुरी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत उजियारपुर के द्वारा गौठान निर्माण कार्य में रूची नहीं लेना , गौठान कार्य में सहयोग नहीं करना , कार्य दायित्व का निर्वहन नहीं करना , टीकाकरण कार्य में सहयोग नहीं करना , शासन की फ्लैगशीप योजना में रूची नहीं लेना , उच्चाधिकारी के आदेश की लगातार अवहेलना करना । श्री बलरामदास मानिकपुरी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत उजियारपुर का यह कृत्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम -1993 के अधीन निर्मित छ.ग. पंचायत सेवा ( अनुशासन एवं अपील ) नियम 1999 के भाग दो नियम – 04 ( 1 ) ( क ) के विरूद्ध होने के कारण श्री बलरामदास मानिकपुरी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत उजियारपुर जनपद पंचायत लोरमी जिला मुंगेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में जनपद पंचायत लोरमी मुख्यालय निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी

जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम पंचायत राजपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली , जिला मुंगेली का पत्र क्रमांक / 2014 / सचिव स्था . / पंचा . / ज.प. / 2022 मुंगेली दिनांक 30.09.2022 के द्वारा प्रेषित् प्रस्ताव में लेख है कि श्री अर्जुन लाल यादव पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राजपुर के द्वारा गौठान में गोबर खरीदी नहीं कराना , गौठान कार्य में सहयोग नहीं करना , गौठान में गोबर खरीदी कार्य नहीं करने के कारण , मु.कार्य . अधि . जनपद पंचायत मुंगेली के पत्र क्रमांक / 1280 मुंगेली दिनांक 05.08.2022 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । पंचायत सचिव द्वारा कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं देना , उच्चाधिकारी के आदेश की लगातार अवहेलना करना । श्री अर्जुन लाल यादव पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राजपुर का यह कृत्य छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन निर्मित छ.ग. पंचायत सेवा ( अनुशासन एवं अपील ) नियम 1999 के भाग दो नियम – 04 ( 1 ) ( क ) के विरूद्ध होने के कारण अर्जुन लाल यादव पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राजपुर जनपद पंचायत मुंगेली जिला मुंगेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में जनपद पंचायत मुंगेली मुख्यालय निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।

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