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जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन के लिए आगर खेल परिसर चिन्हांकित, एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
जिला कार्यालय एवं जिला न्यायालय से 100 मीटर की परिधि में धरना-प्रदर्शन, जुलूस एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित
मुंगेली / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन के लिए आगर खेल परिसर चिन्हांकित किया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित शर्तों के अधीन जिला मुख्यालय स्थित आगर खेल परिसर में धरना-प्रदर्शन किया जा सकता है।
जारी आदेश के अनुसार ग्राम करही स्थित जिला कलेक्टोरेट कार्यालय एवं जिला एवं सत्र न्यायालय से 100 मीटर की परिधि में विभिन्न संगठन एवं समुदायों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग आदि को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। ग्राम करही स्थित जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने मुंगेली-बिलासपुर मार्ग में विभिन्न संगठन, समुदायों व धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन व ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिससे वहां स्थित जिला न्यायालय, जिला कलेक्टोरेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य कार्यालय, स्कूल, काॅलेज व बैंक के कार्य बाधित होता है। साथ ही यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होता है। जिसके फलस्वरूप लोक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसे देखते हुए तहसीलदार मुंगेली के प्रतिवेदन के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।