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गणपति फ़ूड प्रोडक्ट पेंड्री ने चावल जमा करने में किया लापरवाही खाद्य विभाग ने किया कार्यवाही

ब्यूरो रिपोर्ट 

गणपति फ़ूड प्रोडक्ट पेंड्री ने चावल जमा करने में किया लापरवाही  खाद्य विभाग ने किया कार्यवाही

मुंगेली– जिला खाद्य अधिकारी मुंगेली से अनावेदक फर्म- गणपति फूड प्रोडक्टस पेन्ड्री, प्रो.  महेश कुमार अग्रवाल के विरूद्ध छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के धारा 6 (1) (2) (3) के उल्लंघन में कार्यवाही का नोटशीट एवं संलग्न कागजात प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।. जिला खाद्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार कस्टम मिलिंग के चावत जमा करने में लापरवाही करने पर,दिनांके16.06.23 को अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार पथरिया की उपस्थिति में खाद्य विभाग की टीम द्वारा अनावेदक फर्म की जांच

जांच  में दौरान मिल में उपस्थित मैनेजर कामता पाण्डेय ने बताया कि मिल के प्रोपाईटर  महेश कुमार अग्रवाल शहर से बाहर है। जांच समय  कामता पाण्डेय से स्टॉक से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया गया। उन्होंने बताया कि स्टाक से संबंधित अन्य अभिलेख का संधारण नहीं किया गया है।स्वघोषणा पत्र के अनुसार कस्टम मिलिंग वर्ष 2022-23 में चावल जमा करने के उपरांत मिल परिसर में  स्टॉक पाया जाना  था की

. छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका-9 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई मिलर आदेश के किसी भी उपबंध अथवा इस आदेश के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश अथवा इस आदेश के अंतर्गत किए गए किसी अनुबंध का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा -7 के अधीन दण्ड एवं अनुबंध में यथा उल्लेखित शास्ति के लिए दायी होगा तथा मिल को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

. विचाराधीन प्रकरण में छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की धारा-6(1), (2),(3) का उल्लंघन प्रतिवेदित है जिसका खण्डन अनावेदक की ओर से नहीं किया गया है, छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका 9 सहपठित धारा 10 के प्रावधानों के तहत अनावेदक फर्म से जप्त 1050 बोरी धान वजन 420 क्वि, को शासन के पक्ष में राजसात किया जाता है तथा भविष्य के लिए चेतावनी जारी करते हुए प्रकरण निराकृत किया गया है ।

 । इस प्रकार भौतिक सत्यापन करने पर राइस मिल में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उठाये गए धान के विरुद्ध जमा किए गए चावल के पश्चात धान का स्वघोषित स्टॉक से कुल 1050 बोरी धान वजन 420 क्वि का स्टॉक अधिक पाया गया जिसे जप्त कर  कामता प्रसाद, मैनेजर की अभिरक्षा आगामी आदेश तक के लिए दिया गया।अनावेदक फर्म के मैनेजर ने कथन में स्वीकार किया कि धान एवं चावल के अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा है। उन्होने यह भी स्वीकार किया कि उनके द्वारा मिल मॉडयूल में स्टॉक की आवश्यक प्रविष्टि नहीं की गई है खाद्य विभाग को मासिक विवरणी भेजी नहीं गई है।अनावेदक फर्म की उपरोक्त अनियमितता छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के कडिका 6(1) (2) (3) के उल्लंघन के श्रेणी में आता है । अनावेदक फर्म को दिनांक 03.07.2023 को नोटिस जारी किया गया जिसे दिनांक 10.07.2023 को प्राप्त किया गया है। नियत तिथि दिनांक 12.07. 2023 को सूचनोपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

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