छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट
अन्य प्रदेश अथवा बाहर से आने वाले श्रमिक अथवा व्यक्ति को अनिवार्य रूप से क्वारेंटाईन किये जाने हेतु सरपंचो को आदेश जारी
मुंगेली 02 मई 2020// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सभी ग्राम पंचायतो के सरपंचो और सचिवों को आदेश जारी कर कहा है कि अन्य प्रदेश अथवा बाहर से आने वाले श्रमिक अथवा व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारेंटाईन किया जाए। इस संबंध मे पूर्व मे भी आदेशित जारी किया जा चुका है । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. भुरे ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश मे कोरोना महामारी नियंत्रित है, परंतु इसके प्रसार की संभावनाओ को भी नजरअंदाज नही किया जा सकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत क्वारेंटाईन एक अनिवार्य प्रकिया है। इसके तहत अन्य प्रदेश अथवा बाहर से आने वाले श्रमिक एवं व्यक्ति को ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय भवन यथा ग्राम पंचायत भवन, स्कूल भवन, आंगनबाडी केंद्र या अन्य शासकीय परिसर अथवा ग्राम पंचायत में उपलब्ध परिसर में क्वारेंटाईन किया जा सकता है।
उन्होने कहा है कि अन्य प्रदेश अथवा बाहर से आने वाले व्यक्ति की किसी भी स्थिति मे ग्राम के अन्य व्यक्ति के संपर्क अथवा किसी सामाजिक कार्यक्रम मे सम्मिलित न हो सके । ग्राम के सभी व्यक्तियो द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु शासन के जारी निर्देशो तथा, सोशल डिस्टसिंग तथा फिजिकल डिस्टेसिंग के आदेश का पालन किया जाए । जारी निर्देश का उल्लंघन किया जाना भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओ के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है , जिसके तहत संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी,