बाहर से आने वाले श्रमिकों को 14दिवस तक क्वार्रेंटाइन रखने का आदेश,, मुंगेली ज़िले के 17 गांव में आगामी आदेश तक लॉक डाउन

छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)

अन्य प्रदेश और बाहर से आने वाले श्रमिक अथवा    व्यक्ति को 14 दिवस तक क्वारेंटाइन किये जाने के निर्देश

निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता की विभिन्न धाराओ के तहत की जाएगी कार्रवाई

मंुगेली / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि वर्तमान मे वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु अन्य प्रदेश और बाहर से आने वाले श्रमिक अथवा व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन मे रखा जा रहा है। इसका उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होने क्वारेेंटाइन सेेंटर मे रहने वाले व्यक्ति को क्वारेंटाइन सेंटर से बाहर न निकलने, ग्राम के किसी भी व्यक्ति को क्वारेेंटाइन मे रह रहे व्यक्तियो के संपर्क मे न आने और क्वारेंटाइन मे रह रहे व्यक्ति अन्य कक्ष के क्वारेंटाइन व्यक्तियो से संपर्क मे न आने के निर्देश दिये है। उन्होने किसी भी अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर इसकी सूचना तत्काल जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07755-274247 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम की मोबाईल नंबर 9479193044 पर देने की बात कही ह

कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार के बचाव के मद्देनजर जिले के 17 ग्राम आगामी आदेश तक लाॅकडाउन

इन गांवो के अंतर्गत सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंग/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने वर्तमान मे वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार के बचाव के मद्देनजर जिले के 17 ग्रामो को आगामी आदेश तक लाॅकडाउन घोषित किया है। इन गांवो मे विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम रामपुर, ग्राम दशरंगपुर, ग्राम संबलपुर, ग्राम चकरभाठा, ग्राम टेमरी, ग्राम निपनिया, ग्राम बाघामुडा , ग्राम छाता, ग्राम टेढ़ाधोरा और ग्राम सिपाही, विकास खण्ड लोरमी के ग्राम खैरवार, ग्राम रहंगी बेरूवा और ग्राम चेचानडीह, विकास खण्ड पथरिया के ग्राम भरेवा, ग्राम डोढापुर, ग्राम कपुवा एवं ग्राम खैरी शामिल है। इन गांवो को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इन क्षेत्रो के अंतर्गत सभी दुकाने एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेगी। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति उचित दरो पर की जाएगी। इन क्षेत्रो मे सभी प्रकार के वाहनो के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा और स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। इन गांवो को लाॅकडाउन किये जाने पर विभिन्न विभागो के अधिकारियो को दायित्व सौपा गया है। इन गांवो मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दायित्व दिया है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा है। उन्होने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

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