मुंगेली जिले के ग्राम ठकुरीकापा, फुलवारी, संगवाकापा और धरमपुरा प्रत्येक ग्राम के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित उक्त कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को सौंपे दायित्व

छग ब्युरो चीफ पी बेनेट

जिले के ग्राम ठकुरीकापा, फुलवारी, संगवाकापा और धरमपुरा प्रत्येक ग्राम के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

मुुंगेली// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले मे स्थापित क्वारेेंटाइन सेेंटर मे ठहरे हुए प्रवासी श्रमिको की जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ग्राम ठकुरीकापा, फुलवारी, संगवाकापा और धरमपुरा प्रत्येक ग्राम के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होने ग्राम ठकुरीकापा के मिडिल स्कूल से तीन किलो मीटर परिधि, पूर्व दिशा मे बरेला-तखतपुर, पश्चिम दिशा मे सेमरचुवा-तखतपुर, उत्तर दिशा मे तरईगांव और दक्षिण दिशा मे सेमरचुवा, ग्राम फुरवारी के माॅडल स्कूल से तीन किलो मीटर परिधि, पूर्व दिशा मे फुलवारी (मुख्यग्राम), पश्चिम दिशा मे बिरगांव, उत्तर मे भथरी, दक्षिण मे रहन नदी (तोताकापा), ग्राम संगवाकापा के सामुदायिक भवन से तीन किलो मीटर की परिधि, पूर्व दिशा मे नवागांव (घु.), पश्चिम दिशा मे बरईदहरा सुरेठा, उत्तर मे देवरी (सं.),दक्षिण दिशा मे सुरदा, और ग्राम धरमपुरा पाॅलिटेक्निक काॅलेज से तीन किलो मीटर की परिधि, पूर्व दिशा मे ग्राम कुआगांव, पश्चिम मे धरमपुरा (मुख्यग्राम), उत्तर दिशा मे पीथमपुर , दक्षिण मे कुआगांव तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे । कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर किया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा । मेडिकल इमरजंेसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. भुरे ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है

 

कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को सौंपे दायित्व

// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले मे स्थापित क्वारेेंटाइन सेेंटर मे ठहरे हुए प्रवासी श्रमिको की जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ग्राम ठकुरीकापा, फुलवारी, संगवाकापा और धरमपुरा प्रत्येक ग्राम के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। घोषित कंटेनेमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु आधिकारियो को दायित्व सौंपे है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और नगर पंचायत लोरमी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दायित्व दिया है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा है। उन्होने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

 

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