छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
मुंगेली/वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ,छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 597/नि. स./ स/स्व 2020 मुंगेली दिनाँक 25 /05/ 2020 द्वारा जिले की विकासखंड मुंगेली को रेड जोन में वर्गीकृत किया है उक्त लाक डाउन में केवल दिनांक 25 मार्च 2020 द्वारा जिला मुंगेली के विकासखंड मुंगेली को रेड जोन में वर्गीकृत किया गया है। उक्त लॉक डाउन में केवल दिनाँक 29/05/2020 हेतु मुंगेली विकासखंड नगर पालिका क्षेत्र सहित सीमा तथा पथरिया विकासखंड के निम्नलिखित सेवाओं को प्रतिबंधित से मुक्त/ खुलने हेतु मुक्त समय निर्धारित किया जाता है।
1, शासकीय कार्यालय शासन के निर्देश अनुसार निर्धारित समय संचालित होगी
2 लॉक डाउन में अस्पताल निर्धारित समय अवधि तक संचालित होगी,,
3,,मेडिकल स्टोर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होगी
4,, पेट्रोल पंप प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होगी
5,,बैंकिंग सेवाएं निर्धारित समय अवधि तक संचालित होगी
6,, गैस एजेंसी अपने निर्धारित समय अवधि तक संचालित होगी
7,, नगरपालिका की सेवाएं संचालित रहेगी
8,, धान परिवहन की कार्य संचालित रहेगी
9,,क्षेत्र में ऑटो,टैक्सी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी,
10किराना,डेयरी,खुदरा सब्जी बाजार प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित रहेगी
11, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार ,रविवार पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा,,
दाण्डिक प्रावधान,,
इन लॉक डाउन आदेश एवम दिशनिर्देशों सोशल डिस्टेंसिंग उलंघन करते हुवे पाए जाने पर संबंधित ब्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा51 से 60 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे