जिले के ग्राम कंचनपुर के स्कूल परिसर क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को सौंपे दायित्व

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जिले के ग्राम कंचनपुर के स्कूल परिसर क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

मंुगेली 18 जून 2020// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी. एस. एल्मा ने विकास खण्ड पथरिया के ग्राम कंचनपुर स्थित क्वारेंटाइन सेंटर मे ठहरे हुए प्रवासी श्रमिक की जांच रिपोर्ट कोरोना पाॅजीटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए विकास खण्ड पथरिया के शासकीय प्राथमिक शाला कंचनपुर के स्कूल परिसर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इनमे पूर्व दिशा मे टोनहीचुवा, पश्चिम मे खपरी, उत्तर मे खैरझिटी और दक्षिण मे कंचनपुर खार शामिल है। घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे । कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । मेडिकल इमरजंेसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को सौंपे दायित्व

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने जिले के ग्राम कंचनपुर मे स्थापित क्वारेेंटाइन सेेंटर मे ठहरे प्रवासी श्रमिक की जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए विकास खण्ड पथरिया के शासकीय प्राथमिक शाला कंचनपुर के स्कूल परिसर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। घोषित कंटेनेमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु आधिकारियो को दायित्व सौंपे है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और नगर पंचायत पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दायित्व दिया है। इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बाॅयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी है। कलेक्टर श्री एल्मा ने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिये है।

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