छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
समस्त अनुमति प्राप्त दुकान एवं प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी
मुंगेली 06 अगस्त 2020// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने आज यहां बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में लागू लाॅकडाउन की अवधि आज 6 अगस्त को समाप्त हो रहा है। समस्त अनुमति प्राप्त दुकान एवं प्रतिष्ठान कल 7 अगस्त से कोविड-19 के रोकथाम के संबंध में जारी नियमों का पालन करते हुए संचालित हो सकेगी। समस्त अनुमति प्राप्त दुकानें एवं प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती है। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सी अपने निर्धारित समयानुसार संचालित होगे। दिन रविवार को डेयरी, मेडिकल, गैस एजेन्सी एवं पेट्रोलपंप को छोड़ समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने बताया कि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नही है। इस लिए हम सभी को पहले से और ज्यादा सजग एवं सावधान रहने की जरूरत है। सभी को मास्क पहना या अन्य तरीको से चेहरा ढकना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह सार्वजनिक जगहो पर थूकना मना है। समस्त अनुमति प्राप्त दुकानों एवं संस्थानों के संचालको एवं कर्मचारियों को भी मास्क का उपयोग, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार समय-समय पर राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला कलेक्टोरेट द्वारा कोविड-19 के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है।
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