Breaking News

पंचायत कार्यालय में महिला पंचायत पदाधिकारियों को पंचायत के किसी कार्य में उनके सगे संबंधी अथवा रिश्तेदार हस्तक्षेप नही कर सकेंगे

छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)

पंचायत कार्यालय में महिला पंचायत पदाधिकारियों को पंचायत के किसी कार्य में उनके सगे संबंधी अथवा रिश्तेदार हस्तक्षेप नही कर सकेंगे

हस्तक्षेप करने पर संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारी के विरूद्ध होगी पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही

मुंगेली 07 अगस्त 2020// जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्रीमति नुपूर राशि पन्ना ने आज यहां बताया कि पंचायत कार्यालय परिसर के भीतर महिला पंचायत पदाधिकारियों को पंचायत के किसी कार्य में उनके सगे संबंधी अथवा रिश्तेदार हस्तक्षेप नही कर सकेंगे। हस्तक्षेप करने पर संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारी के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बताया कि पंचायतराज अधिनियम के तहत निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के पंचायत के कामकाज यथा नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियत्रण आदि में स्वंय निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं में महिला पदाधिकारियों की भागीदारी हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में उन्होने जिले के समस्त पंचायत सचिवो को उनके ग्राम पंचायत के संबंधित समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने और पंचायतों में होने वाले सम्मेलन में महिला पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

Website Design By Mytesta +91 8809666000

Check Also

महतारी वंदन योजना की 09वीं किश्त जारी, मुंगेली जिले के 02 लाख से अधिक महिलाएं हुईं लाभान्वित

🔊 Listen to this ब्यूरो रिपोर्ट महतारी वंदन योजना की 09वीं किश्त जारी, मुंगेली जिले …