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खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले नये किसानो का पंजीयन का कार्य 31 अक्टूबर तक पंजीकृत किसानों को नही कराना पडे़गा पंजीयन

छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले नये किसानो का पंजीयन का कार्य 31 अक्टूबर तक

पंजीकृत किसानों को नही कराना पडे़गा पंजीयन

मुंगेली 17 अगस्त 2020// खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले नये किसानो का पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह कार्य 31 अक्टूबर तक चलेगा। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने बताया कि विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों को पंजीयन कराने के आवश्यकता नही है। बल्कि उन्हे दर्ज भूमि एवं धान के रकबे तथा खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करना होगा। उन्होने बताया कि यदि पूर्व में पंजीकृत किसान किसी कारण से पंजीयन में संशोधन कराना चाहते है तो उन्हे समिति माडयूल के माध्यम से संशोधन करने की व्यवस्था प्रदान की गई है।
कलेक्टर श्री एल्मा ने बताया कि नये पंजीयन हेतु किसान द्वारा समिति से आवेदन प्राप्त कर उसे भर कर संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं धान के रकबे तथा खसरे का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन कार्य में राजस्व विभाग के भुईया, डाटाबेस का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा। तहसीलदार के द्वारा सभी साक्ष्य देखने और परीक्षण करने के बाद नवीन किसान का पंजीयन किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कार्यो का सतत् परीक्षण किया जाएगा। उन्होने बताया कि पंजीयन के दौरान सभी कृषकों का आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी कृषक के पास आधार नंबर नही है तो ऐसे कृषकों का आधार पंजीयन तत्काल सुनिश्चित करते हुए आधार नंबर सहित पंजीयन कराया जाए। किन्तु आधार नंबर नही होने के कारण किसी कृषक को पंजीयन से वंचित नही किया जाए। धान विक्रय से पूर्व पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार के द्वारा नामांकित व्यक्ति के नाम से धान खरीदी की जा सकेंगी।

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