छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
अधिनियम के तहत सम्मेलन बुलाने की मांग*
तखतपुर:- नगरपालिका अधिनियम के विपरीत सामान्य सभा की बैठक आहूत किए जाने पर ज्ञापन सौंपकर ईश्वर देवांगन पार्षद के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है तत संबंध में श्री देवांगन के द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित किया गया है कि 31 अगस्त 2020 को नगर पालिका कार्यालय में सामान्य सभा की आहूत करने बाबत सूचना समस्त पार्षदों एवं एल्डरमैन को प्रेषित किया गया है किंतु 7 महीने बाद भी आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित राजपत्र में 29 अप्रैल 2016 में सामान्य सभा बुलाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर नियम बनाये गए है जिसमें सामान्य सभा की बैठक बुलाने तथा समस्त कार्रवाई के संचालन स्पष्ट उल्लेख किया गया है किंतु कार्यालय नगर पालिका के द्वारा प्रेषित 14 बिंदुओं की एजेंडा को औपचारिक रूप देकर कर्तव्यों की इतिश्री करने का प्रयास किया गया है उपरोक्त विषयों में शासन से प्राप्त स्वीकृति, निर्माण कार्यों के संबंध में प्रभावशील एस ओ आर, संकल्प को किस रूप में पारित किया जाना है स्पष्ट उल्लेख नहीं है साथ ही भवन, दुकान नामांतरण, राष्ट्रीय परिवार सहायता, पेंशन योजना हेतु प्राप्त नामों की सूची संलग्न नहीं है तथापि विस्तृत उल्लेख ना कर एक वाक्य में विषय को संकल्प पारित कराने विचारार्थ रखा जाना छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 तथा कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है यह कृत्य निर्वाचित पार्षदों को निकाय के कामकाज संबंधी जानकारी से वंचित रखने तथा अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देने का कुत्सित प्रयास बताया है तथा उल्लेखित व्यवस्था के बाद भी पार्षदों को प्रश्न पूछने से भी वंचित किया जा रहा है जिसे श्री देवांगन जी के द्वारा शासन द्वारा प्रदत्त निर्वाचित पार्षदों के मौलिक अधिकारों का हनन निरूपित किया गया है इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए विहित प्रारूप में सम्मेलन आयोजित करने की मांग किया गया है पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर, संयुक्त संचालक बिलासपुर एवं अध्यक्ष नगर पालिका तखतपुर की ओर प्रेषित किया गया है।