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कलेक्टर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर काम में लौटने का दिया नोटिस
कार्य पर वापस नहीं आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
मुंगेली 20 सितम्बर 2020/ कलेक्टर श्री पी एस एल्मा ने कल दिनांक 19 सितंबर को सभी संविदा एनएचएम स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि,यदि 24 घंटे के भीतरअपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सामान्य रूप से कार्य निष्पादित नहीं करते हैं,तो अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध
कड़ी अनुशासनात्मक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जारी नोटिस में कहा है कि, एस्मा भी लागू है। अधिनियम की
कंडिका 5 का उल्लंघन किए जाने की स्थित में दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है ।
छत्तीसगढ़ अत्यावश्क सेवा संधारण तथा विक्षिन्ता निवारण अधिनियम 1979 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 56 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-1 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में उल्लेखित कंडिकाओं के उल्लंघन करने के कारण अनुशानात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि, 24 घण्टे की अवधि के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सामान्य रूप से कार्य निष्पादन करें । कार्य पर वापस नहीं आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छेन्नता अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।