छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माणाधीन कांप्लेक्स को तोड़ा गया,,,,
पथरिया-ज्ञात हो मिली जानकारी के अनुसार पथरिया रेस्ट हाउस के पास वार्ड क्रंमाक 07 के निर्दलीय पार्षद मनोज पांडे के द्वारा निर्माणाधीन अवैध कांप्लेक्स को हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर पंचायत के द्वारा अवैध रूप से बन रहे कामप्लेस को आज तड़के सुबह 7:00 बजे पूरे राजस्व, नगर पंचायत अमला के साथ तोड़ा गया इस दौरान भारी संख्या मे पुलिस बल के साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ था ।
बतादे की माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 02.09.2020 एवं कार्यालयीन नोटिस क्रमांक 168 के अनुसार दिनांक 09.09.2020 द्वारा खसरा नम्बर 625/1 में वार्ड क्रमांक 07 रेस्ट हाउस के पास नगर पंचायत के बिना अनुमति के शासकीय भूमि में अवैध रूप से काम्प्लेक्स का निर्माण, निर्दलीय पार्षद मनोज पाण्डेय पिता देवप्रसाद पाण्डेय के द्वारा किया जा रहा था। जिसको लेकर नगर पंचायत प्रशासन द्वारा प्रकरण क्रमांक 1468/2019 को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय बिलासपुर में दायर किया गया था।
उच्चन्यायालय के द्वारा सुनवाई कर खसरा नम्बर 625/1में किये जा रहे मनोज पाण्डेय द्वारा काम्प्लेक्स निर्माण को अवैध घोषित कर दिया गया।
जिसके सम्बंध में पत्र क्रमांक 168 दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से नोटिस तामील कर 07 दिवस के भीतर समस्त निर्माण सामग्री को हटाने को कहा गया। परन्तु कब्जाधारी मनीज पाण्डेय द्वारा उक्त अवैध निर्माण को नही हटाया गया । तथा वर्तमान में कॅरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी नगरीय निकाय को 17 सितंबर से 23 सितंबर तक लॉक डाउन किया गया था तथा की 24.09.2020 को नगर पंचायत के द्वारा उक्त अवैध निर्माण को हटाने तिथि नियत किया जाना सुनिश्चित कर अवैध निर्माण को हटाया गया।
विशेष — ज्ञात हो कि पूर्व भी इनके द्वारा बंधवा तालाब के पास अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था जिनको तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी बृजेश सिंह छत्रिय के द्वारा तोड़ा गया था। वही यादव समाज द्वारा बनाये गए कृष्ण धाम हेतु भवन पर भी अवैध कब्जा कर काम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है जिसको लेकर पूर्व में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और यादव समाज के द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया गया है बतादे की की निर्दलीय पार्षद मनोज पाण्डेय पूर्व में भाजपा समर्थित पार्षद के रूप में काम करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी ने 6 वर्षो के लिए निष्कासित किया जा चुका है । वही इनके द्वारा पूर्व में बिजली विभाग के अधिकारी जो SC वर्ग से है जिनसे अवैध वसूली और मारपीट के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी थी 2019 में नगर पंचायत के SC वर्ग के इंजीनियर पर भी मारपीट और जातिगत गाली देने का आरोप लगता रहा है तथा की अन्य और भी जगहों पर अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा दर्ज कराई गई है
सवीना अनन्त – प्रभारी सीएमओ नगर पंचायत पथरिया
— हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर मूँगेली के निर्देशानुसार अवैध काम्प्लेक्स को हटाया गया है।
अनुराधा अग्रवाल- एसडीएम पथरिया
— सुबह 07 बजे कलेक्टर मूँगेली पी.एस. एल्मा के आदेशानुसार संयुक्त टीम बना कर राजस्व, नगर पंचायत, एवं पुलिसबल के सहयोग से अवैध निर्माण को हटाया गया।