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छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020
जिला स्तरीय फीस विनियमन समिति गठित
मुंगेली 31 अक्टूबर 2020// छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनिमय अधिनियम 2020 के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अशासकीय विद्यालय फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला कोषालय अधिकारी, नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के सेवानिवृत्ति प्राचार्य श्री पी. एस. ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता श्री मनीष चैबे, रैंबो मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के अभिभावक श्री उमेश ठाकुर, डॉ. भीमराव अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय मुंगेली के अभिभावक श्री जगदीश प्रसाद कांत एवं प्रबंधक श्री राजेन्द्र दिवाकर और रैंबो मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के प्रबंधक श्री अविनाश प्रसाद सदस्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगें।
जिले में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालय जिलापी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विद्यालय में फीस वृद्धि कर सकेंगे। जिला फीस समिति के अनुमोदन के बिना यदि कोई विद्यालय प्रबंध समिति फीस वृद्धि करता है या इस अधिनियम के बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विद्यालय प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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