छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट 7389105897
धोखाधड़ी के शातिर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
मुंगेली,:- मुंगेली , जरहागांव सहित दुर्ग और रायपुर के भी अपराध में रहे संलिप्त . प्रार्थी निशांत फुलझर पिता केशवराम फुलझर निवासी टिकरापारा रायुपर के द्वारा लिखित शिकायत पत्र दिया गया कि आरोपीगण प्रियंका लहरे , नितेश लहरे साकिनान ग्राम खम्हरिया जिला मुंगेली तथा अभिषेक राठौर साकिन गांधीनगर इंदौर म.प्र . तीनों मिलकर प्रार्थी को वनविभाग में वनरक्षक के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 120000 / रूपये लेकर दक्षिण सरगुजा अंबिकापुर का कूटरचित नियुक्ति पत्र दिया गया है कि शिकायत पर अपराध क्रमांक 243/21 धारा 420 , 468,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उक्त प्रकरण में आरोपी 1. शैलेन्द्र लहरे उर्फ शैलु पिता स्व . हीराराम लहरे उम्र 33 वर्ष सा . खम्हरिया थाना जरहागांव 2. प्रियंका लहरे पति अतुल राठौर उम्र 28 वर्ष सा . खम्हरिया थाना जरहागांव 3. अभिषेक राठौर पिता महेन्द्र राठौर उम्र 34 वर्ष सा . गांधीनगर इंदौर म.प्र . जो थाना जरहागांव के धोखाधडी के अपराध में जेल में निरूद्ध है जिसे माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर दिनांक 09.06.2021 को फार्मल गिरफ्तारी किया गया है । आरोपीगण के विरूद्ध जिला रायपुर एवं दुर्ग के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी संबधी अपराध में शामिल होने की जानकारी प्राप्त हो रही है