कूटरचित दस्तावेज तैयार कर किया गया था जमीन की खरीद बिक्री । मामले में पूर्व में चार आरोपीयों को किया जा चुका है गिरफ्तार।

पी बेनेट 7389105897

दस्तावेज की गलत जानकारी तैयार करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

 कूटरचित दस्तावेज तैयार कर किया गया था जमीन की खरीद बिक्री । मामले में पूर्व में चार आरोपीयों को किया जा चुका है गिरफ्तार।

आरोपी का नाम पता 

01 अशोक जयसवाल पिता स्वं हीरालाल जयसवाल उम्र 60 साल निवासी ग्राम धनिया थाना सीपत जिला बिलासपुर

 पूर्व में गिरफ्तारी आरोपी:-

 01 भोदूदास मानिपुरी पिता छेदीदास मानिकपुरी उम्र 60 साल निवासी वार्ड नं 42 राधाकृष्ण मंदिर के पास 

तोरवा थाना तोरवा बिलासपुर छ0ग0*,

02 सुरेश मिश्रा पिता जी0पी0 मिश्रा उम्र 57 साल निवासी राजकिशोर नगर थाना सरकण्डा, 

03 हैरी जोसेफ पिता लियो जोसेफ उम्र 45 साल निवासीकासिमपारा तोरवा थाना तोरवा जिला बिलासपुर छ0ग0, 

04 रामकुमार यादव पिता स्वं शिव प्रसाद यादव उम्र 34 साल निवासी कासिमपारा तोरवा थाना तोरवा जिला बिलासपुर छ0ग0

   बिलासपुर–, ,पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार   ,वर्ष 2015-16 में तहसीलदार बिलासपुर के पद पर पदस्थ था । जिस दौरान ग्राम चिल्हाटी की भूमि ख.नं. 224/3, 232/12 रकबा क्रमशः 4.95, 1.00 एकड़ के संबंध में आवेदक भोंदूदास ने पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रेता गुलाल वल्द सुधवा निवासी गतौरा जिला बिलासपुर से दिनांक 01.05.1976 को क्रय कर काबिज होने के आधार पर एवं ख.नं. 267/18 रकबा 2.00 एकड़ भूमि पूर्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज होने तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नाम विलोपित होने से अभिलेख सुधार का आवेदन न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में पटवारी प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर दिनांक 22.10.2016 को आवेदक के पक्ष में खसरा नंबर 224, 232 रकबा 4.50, 1.00 एकड़ भूमि का अभिलेख दुरूस्ती का न्यायालयीन आदेश पारित किया गया। प्रकरण के संबंध में शिकायत होने पर पुलिस संयुक्त टीम द्वारा जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन की समीक्षा कर ग्राम चिल्हाटी, ग्राम लगरा एवं ग्राम मोपका की भूमि के संबंध में अनावेदक भोंदूदास की भूमिका स्पष्ट होने पर भोंदूदास पर अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। संयुक्त जांच टीम के द्वारा जांच में प्रकरण में प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपियों को कूट-रचित कर प्रस्तुत किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होना पाया है।  अतः उक्त आधार पर न्यायालय के समक्ष कूट-रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करते हुए कपट पूर्वक ग्राम चिल्हाटी की भूमि ख.नं. 224, 232 को अपने नाम दर्ज कराने वाले आवेदक भोंदूदास मानिकपुरी पिता छेदी दास मानिकपुरी निवासी मंझवापारा हेमूनगर बिलासपुर तथा उन कूट-रचित दस्तावेजों को तैयार करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

            पु.उ.म.नि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जयसवाल के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक स्नेहिल साहू थाना प्रभारी सरकण्डा उत्तम साहू के द्वारा प्रकरण के आरोपीयों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर आरोपी तत्कालीन पटवारी अशोक जयसवाल पिता स्वं हीरालाल जयसवाल उम्र 60 साल निवासी ग्राम धनिया थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0 की संलिप्तता पाये जाने से तलब कर पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार करने से आरोपी को विधिवत् दिनांक 19/08/22 के 13/30 बजे  गिरफ्तार कर   धारा-420,467,468,471,193,120(बी) जे तहत    न्यायालय  में पेश किया गया है।

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