छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
करदाताओं हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक मुश्त निपटान योजना की अवधि में वृद्धि
अब मार्च 2021 तक होगी कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में छूट
मुंगेली 30 दिसम्बर 2020// जिला परिवहन अधिकारी श्री अमित प्रकाश कश्यप ने आज यहां बताया कि राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा करदाताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना (वनटाईम सेटलमेंट योजना) लागू की गई है। इस योजना के तहत त्रैमासिक व मासिक कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में 31 दिसम्बर तक छूट प्रदान की गई थी। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों के कारण एक मुश्त निपटान योजना (वनटाईम सेटलमेंट योजना) के तहत कर शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में छूट अब मार्च 2021 तक रहेगी।
ISB24NEWS Online News Portal

