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शासकीय स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने का प्रावधान* *7500 वर्गफीट तक का भूमि आबंटन हेतु गाईड लाईन के तहत 102 प्रतिशत राशि भुगतान करने पर भू स्वामी हक*

छःग ब्यूरो चीफ  पी बेनेट(7389105887)

*शासकीय स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने का प्रावधान*

*7500 वर्गफीट तक का भूमि आबंटन हेतु गाईड लाईन के तहत 102 प्रतिशत राशि भुगतान करने पर भू स्वामी हक*

*22 जनवरी को प्रेस क्लब मुंगेली तथा 29 जनवरी को नगर पालिका कार्यालय भवन में होगा शिविर का आयोजन*

मुंगेली 21 जनवरी 2021// छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त शासकीय स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने के संबंध में प्रावधान किये गये है। इस संबंध में नजूल अधिकारी ने बताया कि गैर रियायती/रियायत स्थाई नजूल पट्टे को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन करने हेतु गाईड लाईन के दो प्रतिशत राशि भुगतान करने पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त कर सकते है। इसी प्रकार 7500 वर्गफीट तक का भूमि आबंटन हेतु गाईड लाईन के 102 प्रतिशत राशि भुगतान करने पर शासन से भूमि स्वामी हक में प्राप्त कर सकते है। इसी तरह अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन 152 प्रतिशत भुगतान करने पर नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमिस्वामी हक में प्राप्त कर सकते है। इस संबध में नगर पालिका मुंगेली के विभिन्न वार्डो में निवासरत नजूल पट्टा धारको/अतिक्रमित भूमि की जानकारी दिये जाने हेतु नगर मुंगेली के सरदार पटेल वार्ड, रामगोपाल तिवारी वार्ड, जवाहर वार्ड, महामाई वार्ड में निवासरत् पट्टे धारकों के लिए प्रेस क्लब मुंगेली में 22 जनवरी 2021 को एवं राजेन्द्र वार्ड, अम्बेडकर वार्ड, काली माई वार्ड, विवेकानंद वार्ड, विनोबा भावे वार्ड में निवासरत् पट्टेधारकों के लिए नगर पालिका कार्यालय भवन में 29 जनवरी 2021 को समय प्रातः 11 बजे शिविर का आयोजन किया गया है।

 

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