शहरी,ग्रामीण उभोक्ताओ को उनके अधिकारों का दिया गया जानकारी

पी बेनेट 7389105897

शहरी,ग्रामीण उभोक्ताओ को उनके अधिकारों का दिया गया जानकारी

मुंगेली:- खाद्य अधिकारी डीके  बग्गा के  मार्गदर्शन में  उपभोक्ता जागरूकता  शिविर का किया आयोजन, विश्व उपभोक्ता दिवस  पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं  दावित्यों  से अवगत कराया गया इस दौरान  खाद्य अधिकारी ने  उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए कहा  की यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो शिकायत दर्ज  कराने  वाले उपभोक्ता कोई भी पंजीकृत स्वयं सेवी संगठन समान हितवाले उपभोक्ताओं का समूह केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार  संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन शिकायत दर्ज करा सकते है

शिकायत कैसे दर्ज कराये 

 शिकायत मूल बाद के एक वर्ष के अंदर की जा सकती है । शिकायत दर्ज करने के लिये न्यूनतम शुल्क 100 रुपये जम कराने का प्रावधान है । अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राि के लिए शुल्क में छूट है । हलफनामे ( शपथ पत्र ) के लिए स्टॉम्प – पेपर की आवश्यकता • शिकायतकर्ता द्वारा या उसके किसी अधिकृत एजन्ट या डाक द्वारा भेजी जा सकती है । डाक द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र के साथ शुल्क की राशि पोस्टल – आर्डर के रूप में प्रेषित करना नहीं होती  शिकायत स्वयं होगा । प्रतिवादी पार्टी से नोटिस प्राप्त करने के 3 महीनों के अंदर हो फोरम ( मंच ) / आयोग द्वारा शिकायतों का निर्णय करना होता है । जब वस्तुओं के परीक्षण या विश्लेषण की आवश्यकता जाता है । पड़ती है तो शिकायतों का निर्णय पांच महीनों के अंदर किया आमतौर पर फोरम ( मंचों ) को शिकायत की तीन से पांच प्रतिय देनी होती है । क्या विवरण शिकायत में होनी चाहिए ? कायत में निम्न विवरण होने चाहिए : शिकायतकर्ता का नाम एवं पूरा पता । प्रतिवादी पार्टी या पार्टियों , जैसे भी हों , का पूरा नाम एवं पता । खरीदारी , सेवा उपलब्ध करने की तारीख ,विचारार्थ भुगतान की गई राशि , वस्तुओं का प्रकार गुणवत्ता सहित , सेवाओं की प्रकृति । क्या शिकायत व्यापार वस्तुएं , अपर्याप्त सेवा , निर्धारित मूल्य मांग से संबंधित है ।अनुचित तरीके , दोषपूर्ण से अधिक मूल्य बिल , वाउचर ,रसीद की प्रतियां और यदि कोई पत्राचार किया गया है , उनकी प्रतियां , जो भी हो । मांगी गई राहत – स्थानांतरण , प्रतिस्थापन या क्षतिपूर्ति  आदि

कहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं 

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण की स्थापना की गई है  जहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित जिला फोरम- यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य और मांगा गया क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षकार अपनी शिकायतें / अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ( हर्जाना ) दर्ज कराया जाएगा । 20 लाख रुपये से अधिक का ना हो , तो शिकायत जिला फोरम में ( हर्जाना ) राज्य आयोग- यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य और मांगा गया क्षतिपूर्ति शिकायत राज्य आयोग में दर्ज कराया जाएगा । 20 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का हो तो राष्ट्रीय आयोग- यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य और मांगा गया । क्षतिपूर्ति ( हर्जाना ) एक करोड़ रुपये से अधिक का हो तो शिकायत राष्ट्रीय आयोग में दर्ज कराया जाएगा । सभी जिला मुख्यालयों में जिला फोरम का गठन किया गया है । राज्य आयोग सभी राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं कार्यक्रम में  उपस्थित समस्त उवपभोक्ताओ ने  जानकारी पाकर काफी उत्साहित हुए इस  दौरान खाद्य  अधिकारी डीके बग्गा, डीएमओ शीतल  भोई, प्रबंधक मुकेश दुबे, खाद्य इस्पेक्टर संदीप पांडेय शहरी ग्रामीण के उभोक्ता उपस्थित रहे।

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