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कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन, लैंगिक उत्पीड़न पर विधिक जागरूकता कार्यशाला का किया आयोजन

ब्यूरो रिपोर्ट

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन, लैंगिक उत्पीड़न पर विधिक जागरूकता कार्यशाला का किया आयोजन

मुंगेली//  जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार अजगल्ले के मार्गदर्शन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन, लैंगिक उत्पीड़न पर जिला न्यायालय में 31 अगस्त को विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम देवांगन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत के कानून के संबंध में जानकारी होना चाहिए। उन्होंने अपराध के विरूद्ध महिलाओं को तुरंत आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक सोनी ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 की विस्तारपूर्वक जानकारी दी और पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 व 2018 तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संबंध में बताया। उन्होने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापनाप हेतु महिलाओं की सुरक्षा का अहम दायित्व राज्य का होता है। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री श्वेता ठाकुर, चीफ डिफेंस कौंसिल टीकम चंद्राकर सहित पीड़ित परिवार के महिलाएं उपस्थित थे। 

 

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