छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य
समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु दिशा-निर्देश जारी
मुंगेली 03 दिसम्बर 2020// कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु नागरिक आपूर्ति निगम मुंगेली के जिला प्रबंधक सभी सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक तथा राईस मिल एसोसियन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी दिशा-निर्देश में उन्होने कहा है कि कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा। तथा पंजीकृत मिलो को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। ऐसी राईस मिले जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लघन किया जाना प्रमाणित होता है, अथ्वा विगत तीन वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी आपराध में सिद्ध पाये गये है ऐसे राईस मिल को पंजीकृत नहीं किया जाएगा और उन्हे किसी भी हालत में कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होने कहा कि खरीफ वर्ष 2020-21 में कम्प्यूटरीकृत के प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटीकरण का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफ्रेड की देख रेख में होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चांवल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सरप्लस चावल भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाएगा । खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग दर प्रदाय किया जावेगा। भारत सरकार की प्रचलित बारदाना निति अनुसार मिलर द्वारा नए जुट बारदाने में उपार्जित धान की मिलिंग पश्चात् बचत नए बारदाने में चावल जमा किया जाएगा। कलेक्टर ने जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि विगत वर्ष की भाति उपार्जन केंद्रो से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जाएगा।