पी बेनेट 7389105897
छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड -19 के बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु जिलों को दो श्रेणियों वर्गीकृत करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी,
4 प्रतिशत और उससे अधिक कोविड पॉजिटिविटी दर वाले जिलों के लिए : रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर – व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक / प्रतिबंध के लिए धारा 144 / महामारी अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी किया जाए ।
रायपुर:-स्कूल , आंगनबाड़ी केन्द्र , प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी । सभी पुस्तकालयों , स्विमिंग पूल और इस प्रकार के स्थानों को बंद किया जाए । सभी जिलों के लिए ( पॉजिटिविटी दर पर ध्यान दिए बिना ) : सभी जूलूसों , रैलियों , सभाओं , सार्वजानिक समारोहों , सामाजिक ( विवाह आयोजन एवं अन्त्योष्टि कार्यक्रम को छोड़कर ) / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध हेतु धारा 144 / महामारी अधिनियम , अंतर्गत आदेश आवश्यकतानुसार जारी करें । अन्य हितधारकों जैसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स , मॉल संचालनकर्ता , थोक विक्रेताओं , जिम , सिनेमा और थिएटर संचालनकर्ता , होटल और रेस्तरां , स्विमिंग पूल , ऑडिटोरियम , मैरिज पैलेस इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि क्षेत्रों से जुड़े संगठन प्रतिनिधियों की बैठक ली जाए इन स्थानों पर और उपस्थिति अधिकतम एक तिहाई क्षमता तक सीमित करने का प्रयास करें सकारात्मकता दर 4 प्रतिशत से उपर होती है तो राज्य के सभी हवाई अड्डों पर सभी आने वाले सभी यात्रियों के लिए आगमन के 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा । दोहरे टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी यात्रा समय से 72 घंटे से भीतर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उपरोक्त शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों के आगमन पर उनका अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर होना चाहिए । अगर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए । राज्य की सड़क सीमाओं और सभी रेल्वे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग की जाए । जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार माइक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाए । सभी सार्वजनिक स्थानों , भीड़ बाजारों , दुकानों आदि में मास्क पहनने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करें ।